मेघालय में दो नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक पुलिस अधिकारी दोषी करार

मेघालय में दो नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार करने के जुर्म में एक पुलिस अधिकारी दोषी करार

शिलॉन्ग। मेघालय की एक पॉक्सो अदालत ने 2013 के दो नाबालिग बहनों से बलात्कार के जुर्म में एक पुलिस अधिकारी को दोषी ठहराया है। मेघालय के साउथ-वेस्ट गारो हिल्स जिले के अमपाटी थाने में नूरुल इस्लाम ने नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार किया गया था। उस समय वह अमपाटी थाने का प्रभारी था। यौन अपराधों …

शिलॉन्ग। मेघालय की एक पॉक्सो अदालत ने 2013 के दो नाबालिग बहनों से बलात्कार के जुर्म में एक पुलिस अधिकारी को दोषी ठहराया है। मेघालय के साउथ-वेस्ट गारो हिल्स जिले के अमपाटी थाने में नूरुल इस्लाम ने नाबालिग बहनों के साथ बलात्कार किया गया था। उस समय वह अमपाटी थाने का प्रभारी था।

यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) के मामलों से जुड़ी एक अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा, ‘‘ पॉक्सो अधिनियम, 2012 और भारतीय दंड संहिता के तहत नूरुल इस्लाम को दोषी पाया गया है।’’ अदालत ने कहा कि जल्द ही उसकी सजा का एलान किया जाएगा। नूरुल इस्लाम ने दो नाबालिग बहनों में 14 वर्षीय लड़की के साथ 13 और 14 मार्च को अमपाटी थाने में बलात्कार किया था। इसके बाद, उसी साल 31 मार्च को पीड़िता की 17 वर्षीय बहन के साथ भी उसने बलात्कार किया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी जांच ईस्ट खासी हिल्स जिले में स्थानांतरित कर दी गई थी।

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