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एक सितंबर से नया वाहन बेचने पर बीमा संबंधित यह काम करना होगा जरूरी

एक सितंबर से नया वाहन बेचने पर बीमा संबंधित यह काम करना होगा जरूरी चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि एक सितंबर से कोई भी नया वाहन बेचने पर उसका संपूर्ण बीमा (बंपर-टू-बंपर) अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यह पांच साल की अवधि के लिए चालक, यात्रियों और वाहन के मालिक को कवर करने वाले बीमा के अतिरिक्त होगा। ‘बंपर-टू-बंपर’ बीमा में वाहन के …
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