मानक योग प्रोटोकॉल विकसित करने के निर्देश संबंधी याचिका खारिज

मानक योग प्रोटोकॉल विकसित करने के निर्देश संबंधी याचिका खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लोगों में कोविड से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के वास्ते मानक योग प्रोटोकॉल विकसित करने का आयुष मंत्रालय को निर्देश देने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने लोगों में कोविड से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के वास्ते मानक योग प्रोटोकॉल विकसित करने का आयुष मंत्रालय को निर्देश देने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका की सुनवाई के प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में, आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को ‘कोविड योग प्रोटोकॉल’ के साथ-साथ अन्य कस्टमाइज्‍़ड योग प्रोटोकॉल को प्रचारित प्रसारित करने का ‌निर्देश देने की मांग की गई थी।

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