मुरादाबाद: सपना चौधरी प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका वादी पक्ष, एक सितंबर को होगी प्रकरण की अगली सुनवाई

मुरादाबाद: सपना चौधरी प्रकरण में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका वादी पक्ष, एक सितंबर को होगी प्रकरण की अगली सुनवाई

मुरादाबाद,अमृत विचार। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के मामले में बुधवार को बहस होनी थी, मगर वादी पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। वादी के अधिवक्ता ने साक्ष्य संकलन के लिए अदालत से अगली तारीख देने की अपील की। इस पर अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक सितंबर की तारीख निर्धारित …

मुरादाबाद,अमृत विचार। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के मामले में बुधवार को बहस होनी थी, मगर वादी पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। वादी के अधिवक्ता ने साक्ष्य संकलन के लिए अदालत से अगली तारीख देने की अपील की। इस पर अदालत ने वादी पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

हरियाणवी डांसर सपना चौधरी 11 जून 2019 को मुरादाबाद रेलवे स्टेडियम में एक कार्यक्रम में आई थीं। इस दौरान सपना चौधरी ने अश्लील व भड़काऊ डांस किया था। इससे दर्शक बेकाबू हो गए थे और कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। इसमें कई दर्शक चोटिल भी हुए थे। कार्यक्रम के दौरान पूरा शहर जाम हो गया था।

इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात तक डीजे बजाया गया था और सरकारी धन का भी दुरुपयोग करने का आरोप वादी पक्ष ने लगाया था। इस मामले में शिवसेना के जिला प्रमुख डाॅ. रामेश्वर दयाल तुरैहा ने सपना चौधरी और कार्यक्रम के आयोजकों पर कार्रवाई के लिए सिविल लाइंस पुलिस और एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया था। कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद योजित किया था।

इस मामले की सुनवाई एसीजेएम पांच की अदालत में चल रही है। मामले में वादी डाॅ. रामेश्वर दयाल तुरैहा और गवाह ठाकुर मंजू राठौर तथा प्रमोद कुमार के बयान दर्ज हो चुके हैं। बुधवार को इस मामले की तारीख थी, मगर वादी पक्ष के अधिवक्ता साक्ष्य पेश नहीं कर सके। वरिष्ठ अधिवक्ता वैभव अग्रवाल ने मामले में बहस कर साक्ष्य संकलन के लिए अदालत से अगली तारीख देने की अपील की। इस पर अदालत ने साक्ष्य संकलन के लिए एक सितंबर की तारीख निर्धारित की है।

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