धनशोधन मामला: सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का किया रुख

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने उनके खिलाफ धनशोधन का मामला अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने संबंधी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। निचली अदालत के आदेश के कुछ घंटे बाद, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा …

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के नेता एवं दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने उनके खिलाफ धनशोधन का मामला अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने संबंधी निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। निचली अदालत के आदेश के कुछ घंटे बाद, मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जिसने इसे सोमवार को सूचीबद्ध करने की अनुमति दी।

जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि वह मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को भेजे जाने को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि यह अवैध है। मेहरा ने कहा, ‘‘(मामले का) स्थानांतरण अवैध है।’’ जब मुख्य न्यायाधीश ने यह जानना चाहा कि इसकी तत्काल सुनवाई की जरूरत क्यों है, इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि निचली अदालत ने इस पर शुक्रवार को सुनवाई की तारीख तय की है और मामले में हर दिन सुनवाई की जाएगी।

जैन ने जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है जिन्होंने दिन के दौरान जैन के खिलाफ धन शोधन मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक याचिका को मंजूरी दी है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल द्वारा सुनवाई के दौरान कुछ निश्चित विवादों का जिक्र किए जाने के बाद एजेंसी ने मामला किसी और न्यायाधीश को भेजने का अनुरोध किया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने कहा कि मामले में अब विशेष न्यायाधीश विकास ढुल सुनवाई करेंगे।

इससे पहले 19 सितंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विशेष न्यायाधीश गोयल के समक्ष निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और 30 सितंबर को मामले की सुनवाई तारीख तय की थी। अदालत ने मामला अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने संबंधी ईडी की याचिका पर जैन एवं सह-आरोपी को नोटिस जारी किया था। अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जैन ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था जिसने बुधवार को जिला न्यायाधीश को 22 सितंबर तक मामला स्थानांतरित करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर तुरंत फैसला करने का निर्देश दिया था।

बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद ईडी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौरतलब है कि ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में ‘आप’ के नेता के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन और अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है।

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