बरेली: जिला प्रशासन ने शहर में की धारा 144 लागू, बगैर परमीशन के नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर

बरेली: जिला प्रशासन ने शहर में की धारा 144 लागू, बगैर परमीशन के नहीं बजा सकेंगे लाउडस्पीकर

बरेली, अमृत विचार। आगामी पर्व को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब बगैर प्रशासन की अनुमति के लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं कर सकेगें। साथ ही रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक …

बरेली, अमृत विचार। आगामी पर्व को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। अब बगैर प्रशासन की अनुमति के लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग नहीं कर सकेगें। साथ ही रात्रि में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन पर पूर्णता प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने पर यह कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थान पर जनसभा, जलसा, जुलूस, धरना प्रदर्शन बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों पर रोक लगा दी है। साथ ही बगैर भवन स्वामी की इजाजत के उसकी दीवार पर कोई भी पोस्टर नहीं लगा सकेगा। जिसको लेकर उप जिलाधिकारी कुमार धमेंद्र ने भी संबंधित अधिकारियों को आदेश पारित किया है।

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