बड़ी राहत: गृह मंत्रालय ने एफसीआरए पंजीकृत एनजीओ की वैधता 30 जून तक बढ़ाई

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) पंजीकृत उन गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की वैधता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है जिनका नवीनीकरण आवेदन लंबित है और जिनका पांच साल का लाइसेंस एक अप्रैल से 30 जून के बीच समाप्त हो रहा है। विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी एनजीओ या संस्थाओं के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में ऐसी संस्थाओं के एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है जिनकी वैधता 31 मार्च तक बढ़ाई गई थी और जिनका नवीनीकरण आवेदन लंबित है। उन एफसीआरए पंजीकृत संस्थाओं की वैधता भी बढ़ा दी जाएगी जिनकी पांच वर्ष की वैधता अवधि एक अप्रैल से 30 जून के बीच समाप्त हो रही है और जिन्होंने पांच वर्ष की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन किया है या करेंगे।
अधिसूचना में कहा गया, ‘‘सभी एफसीआरए पंजीकृत संस्थाओं को यह ध्यान रखने की सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन के अस्वीकार होने की स्थिति में, प्रमाणपत्र की वैधता नवीनीकरण के आवेदन के अस्वीकार होने की तिथि को समाप्त मानी जाएगी और संस्था विदेशी अंशदान प्राप्त करने या प्राप्त विदेशी अंशदान का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगी।’’
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