Bareilly: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म वाले वाले तीन दोषियों को मिली सजा, 20 साल की कैद

Bareilly: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म वाले वाले तीन दोषियों को मिली सजा, 20 साल की कैद

बरेली, अमृत विचार: किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी शेरगढ़ के गांव सिमरावा निवासी मोहम्मद आरिफ और मुमत्याज अहमद और भगाने में सहयोगी महिला को कोर्ट ने दोषी पाया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट नरेंद्र प्रकाश ने तीनों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास, मोहम्मद आरिफ और मुमत्याज अहमद को 21-21 और महिला को 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील प्रवीन सक्सेना ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना शेरगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 मई 2023 की शाम 4 बजे वह अपनी दवाई लेने गई थी और पति खेत पर थे। जब वह दवा लेकर घर पहुंची तो उनकी 13 वर्षीय पुत्री घर पर नहीं मिली। जानकारी करने पर पता चला कि नाजमा, मो. आरिफ और मुमत्याज पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गए हैं। पुलिस ने विवेचना में पीड़िता के बयान के आधार पर सामूहिक दुष्कर्म, पाॅक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

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