रामपुर : किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में 10 वर्ष की सजा
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

रामपुर, अमृत विचार। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषी की मां को तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
बिलासपुर थाना क्षेत्र एक गांव निवासी महिला की बेटी का 30 अगस्त 2018 को मां-बेटे ने अपहरण कर लिया था। महिला ने पीछा करते हुए किशोरी को बरामद करते हुए आरोपी महिला को भी पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने महिला की तहरीर पर शेर आलम और उसकी मां तैमूर निशा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने बताया कि अदालत ने किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने में दोषी शेर आलम को 10 वर्ष का कारावास और 50 हजार का जुर्माना लगाया है। जबकि तैमूर निशा को तीन वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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