हाईकोर्ट ने बरकरार रखा अतिक्रमण हटाने का आदेश

हाईकोर्ट ने बरकरार रखा अतिक्रमण हटाने का आदेश

नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोडवेज बस स्टेशन तक मार्ग का सौंदर्यीकरण करने के साथ-साथ सड़क के चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यापारियों की याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। खंडपीठ ने अतिक्रमण हटाने के पूर्व के आदेश को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई 27 दिसम्बर नियत की है। 


 मामले के अनुसार, मंगल पड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों और व्यवसायियों ने दायर अलग-अलग याचिकाकों में बताया कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज कराएं लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया जबकि वे नगर निगम को करीब 40-50 साल से किराया देते आए हैं। ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थीं। पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि मार्ग चौड़ीकरण की जद में आ रहे सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए। यहां अक्सर जाम लगा रहता है।

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