उन्नाव में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा...कोर्ट ने 10 हजार जुर्माना भी लगाया

उन्नाव में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा...कोर्ट ने 10 हजार जुर्माना भी लगाया

उन्नाव, अमृत विचार। औरास थानाक्षेत्र में नाबालिग से हुए दुष्कर्म के मामले की सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उस पर 10 हजार जुर्माना भी लगाया।

बता दें कि औरास थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 27 अप्रैल -2016 की शाम पांच बजे वह अपनी नौ वर्षीय बेटी के साथ खेत में खड़ी फसल काटने गई थी। प्यास लगने पर बेटी खेत के पास कुएं पर पानी पीने गई थी। तभी थानाक्षेत्र के बरादेव गांव निवासी संदीप बेटी को जबरन अपने घर ले गया और उसने वहां बेटी से दुष्कर्म किया।

होश में आने पर बेटी खेत पहुंची और उसे इसकी जानकारी दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। तत्कालीन सीओ हृदयेश कठेरिया ने पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर 1 दिसंबर-2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तभी से केस विशेष पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन था।

बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा ने शासकीय अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलील व साक्ष्य के आधार संदीप को दोषी ठहराया और उसे 10 साल की सजा सुनाई है।

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