नैनीताल: हाईकोर्ट ने कृष्णापुर-नैनीताल को जोड़ने वाली सड़क पर मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

नैनीताल: हाईकोर्ट ने कृष्णापुर-नैनीताल को जोड़ने वाली सड़क पर मांगी स्टेट्स रिपोर्ट

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल के कृष्णापुर व कूड़ा खड्ड को जोड़ने वाली याचिका पर सुनवाई की। निर्देशों के बाद भी स्टेट्स रिपोर्ट नहीं देने पर लोनिवि अभियंता पर 20 हजार का जुर्माना लगाया और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।   

मामले के अनुसार कृष्णापुर के पूर्व सभासद डीएन भट्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि कृष्णापुर को नैनीताल से जोड़ने वाला मार्ग रईस होटल के समीप हुए भूस्खलन में बह गया था । क्षेत्र के स्कूली बच्चे, कर्मचारी व अन्य लोग जेल की ओर से पैदल नैनीताल आ रहे हैं, किंतु वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों व गर्भवती महिलाओं को वाया वीरभट्टी ज्योलीकोट होते हुए नैनीताल जाना पड़ रहा है।

कृष्णापुर व वीरभट्टी के बीच भी मार्ग बारिश में बंद हो जाता है, जिससे इमरजेंसी में सड़क मार्ग तक पहुंचना मुश्किल होता है। इस क्षेत्र की आबादी 4 हजार से अधिक है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार लोनिवि ने हल्द्वानी रोड में कूड़ा खड्ड से कृष्णापुर को संपर्क मार्ग से जोड़ने का प्रस्ताव बनाया था।

पिछले वर्ष 29 जून को हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में चार हफ्ते के भीतर स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे पर यह रिपोर्ट अब तक पेश नहीं हुई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लोनिवि के संबंधित अभियंता पर 20 हजार का जुर्माना लगाया। साथ ही निर्देश दिए कि जुर्माना जमा होने के बाद स्टेट्स रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए।