बदायूं: साधना शर्मा हत्याकांड...गैंगस्टर की आरोपी शिक्षिका की जमानत अर्जी खारिज 

आरोपी के अधिवक्ता, वादिनी और सरकारी अधिवक्ता की बहस सुनकर स्पेशल जज ने खारिज की जमानत याचिका

बदायूं: साधना शर्मा हत्याकांड...गैंगस्टर की आरोपी शिक्षिका की जमानत अर्जी खारिज 

बदायूं, अमृत विचार। डीजीसी क्रिमिनट साधना शर्मा की हत्या मामले में गैंगस्टर की आरोपी शिक्षिका की जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। आरोपी के अधिवक्ता और वादिनी व सरकारी अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद स्पेशल जज, गैंगस्टर एक्ट पूनम सिंघल ने खारिज कर दी है। 

डीजीसी क्रिमिनल साधना शर्मा की 23 मई 2016 को कोर्ट से उझानी अपने घर जाते समय रास्ते में कार से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की विवेचना में हत्या के मुख्य अभियुक्त पीसी शर्मा सहित उसकी पत्नी कमलेश शर्मा, साले गिरीश मिश्रा, मृतका साधना शर्मा की बहन श्रद्धा गुप्ता, बहनोई श्रवण गुप्ता, सुपारी किलर मस्ताना उर्फ अब्दुल नबी, पिंटू उर्फ नरेंद्र, यासीन उर्फ बाबा, राजू उर्फ रियाज, इशरत और मोहब्बत उर्फ साजिद के नाम सामने आए थे। 

पुलिस ने साल 2017 में गैंगस्टर के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाई। वादिनी विपर्णा गौड़ की पैरवी पर उच्च न्यायालय में रिट के बाद साल 2019 में शेष तीन आरोपी श्रद्धा गुप्ता, श्रवण गुप्ता और कमलेश शर्मा के खिलाफ पूरक गैंगचार्ट बनी थी। श्रद्धा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में गैंगस्टर की रिपोर्ट निरस्त करने की याचिका डाली। कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी। मुकदमा में नजीर बनाई कि एक मुकदमा में भी गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया जा सकता है। पूरक गैंग चार्ट भी बनाया जा सकता है। 

वहीं, कमलेश शर्मा की अर्जी पर हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल 2020 को गैंगस्टर मामले की तीन महीने में विवेचना करने का आदेश दिया। थाना अलापुर पुलिस ने 3 महीने की बजाय 3 साल 7 महीने में गैंगस्टर में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट निरस्त करने के लिए भी आरोपी कमलेश शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनी। हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार ने याचिका खारिज कर दी। 

उन्होंने एसएसपी को आदेश दिया कि आरोपी शिक्षिका कमलेश शर्मा को 17 मई 2024 तक गिरफ्तार करें। उनके खिलाफ चार महीने से गैर जमानती वारंट चल रहा है। आरोपी कमलेश शर्मा ने 8 मई 2024 को स्टेशल जज, गैंगस्टर एक्ट पूनम सिंघल की कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने कमलेश को जिला जेल भेज दिया। कमलेश शर्मा ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। 

18 मई को कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कमलेश शर्मा के अधिवक्ता ने कोर्ट में याचना की कि आरोपी महिला है और परिषदीय विद्यालय में शिक्षिका पद पर तैनात है। उसके खिलाफ साक्ष्य भी नहीं है। जिसका विरोध करते हुए वादिनी विपर्णा गौड़ ने बहस की। सरकारी अधिवक्ता सुभाष शर्मा ने भी तर्क रखे। स्पेशल जज, गैंगस्टर एक्ट पूनम सिंघल ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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