शाहजहांपुर: पिता की हत्या के प्रयास में बेटे को दस वर्ष की कैद, लगा जुर्माना

शाहजहांपुर: पिता की हत्या के प्रयास में बेटे को दस वर्ष की कैद, लगा जुर्माना

शाहजहांपुर,अमृत विचार: जमीन के बंटवारे की रंजिश में पिता को गोली मारकर हत्या का प्रयास करने वाले बेटे को कोर्ट ने 10 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। गांव चांदापुर निवासी अमित कुमार ने बताया कि पिता अहिबरनलाल 16 अप्रैल 2022 की रात 8:15 बजे मेरे घर से खाना खाकर अपने घर जा रहे थे।

मुनेश के घर के सामने पहुंचते ही जमीन बंटवारे की रंजिश में पिता अहिबरनलाल को भाई अखिलेश कुमार ने जान से मारने की नीयत से तमंचे से पीठ में सटाकर गोली मार दी। गोली लगने पर वह चीखने लगे। तभी तहेरा भाई राकेश, मेरा पुत्र सोम व पत्नी पुष्पा और अन्य गांव वाले मौके पर पहुंचे। इस पर आरोपी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर तमंचा लहराते हुए भाग गया। 

अमित की तहरीर पर रात 12:36 बजे अखिलेश कुमार के खिलाफ धारा 307, 504, 506 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान अखिलेश की निशानदेही पर 315 बोर का तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया गया।

विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 में मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान और शासकीय अधिवक्ता भावशील के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश कृष्ण लीला यादव ने अभियुक्त अखिलेश को 10 वर्ष के कारावास की सजा और 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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