Banda: चुनाव आयोग ने किया नियमों में संशोधन, प्रत्याशियों को समाचार पत्रों में छपवाना होगा आपराधिक ब्योरा

Banda: चुनाव आयोग ने किया नियमों में संशोधन, प्रत्याशियों को समाचार पत्रों में छपवाना होगा आपराधिक ब्योरा

बांदा, अमृत विचार। अब माननीयों को अखबार एवं टीवी में विज्ञापन देकर आम जनता को बताना होगा कि उनपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह सब कवायद संसद में आपराधिक छवि वाले लोगों को संसद पहुंचने से रोकने को किया जा रहा है। नए नियम के तहत प्रत्याशियों को नाम वापसी एवं मतदान के तीन दिन पहले तक करीब तीन बार राष्ट्रीय अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराना है।

निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रभारी व मुख्य कोषाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को आम लोगों के सामने लाने के लिए चुनाव आयोग ने नियमों में संशोधन करके किया है। नए नियम तहत चुनावों से पहले अब प्रत्याशियों को एक तय फॉरमेट में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और देनदारियों का विज्ञापन प्रकाशित कराना है। 

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों को प्रथम बार नाम वापसी के दिनांक से 4 दिन के भीतर। दूसरी बार 5 से 8 दिन के बीच में और तीसरी बार नौवें दिन से लेकर मतदान के दिनांक से दो दिन पहले तक अलग-अलग तारीखों पर यह विज्ञापन देने होंगे। इसी तरह से टीवी चैनलों पर भी मतदान से 48 घंटे पहले तक देना होगा।

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