बदायूं: दहेज हत्या में पति समेत तीन को सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

बदायूं: दहेज हत्या में पति समेत तीन को सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

बदायूं,अमृत विचार: दहेज हत्या के तीन साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश पूनम सिंघल ने आरोपी पति को 10 साल व 40 हजार रुपये, उसकी मां को सात साल की सजा व 30 हजार जुर्माना और भाई को 7 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को प्रेमपाल ने 23 मार्च 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी बेटी अर्चना श्रीवास्तव की शादी 29 अप्रैल 2017 को पीएससी के सिपाही शहर के मंडी समिति के मोहल्ला निवासी आकाश दीप पुत्र नेत्रराम के साथ की थी। आरोप लगाया कि बेटी का पति आकाश दीप, सास माया देवी, जेठ विकास दीप व नंद रूपम अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये और एक प्लाट की मांग करने लगे।

मांग पूरी न होने पर बेटी का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। एक दिन प्रेमपाल की पत्नी शारदा को अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर ससुरालीजन ने उसके साथ मारपीट की है और बाजार से कोई दवा लाकर उसे जबरन खिलाई है। सूचना मिलने पर मायका पक्ष बेटी की ससुराल पहुंचा। 

तब तक अर्चना श्रीवास्तव की मौत हो चुकी थी। शव पड़ा था। पुलिस ने विवेचना करके साक्ष्य एकत्र किए और कोर्ट में पति आकाश दीप, सास माया देवी, जेठ विकास दीप के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायधीश ने उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन कर एडीजीसी अरविंद लाल और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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