बड़े-बड़े तो नहीं कर पाते वो महज पांच साल के बच्चे ने Kanpur में कर दिखाया...मात्र चार के अंदर स्कूल के बगल से ऐसे हटवाया शराब ठेका, पढ़ें- पूरी खबर

कानपुर में महज पांच साल के बच्चे ने चार माह के अंदर शराब ठेके को हटवाया

बड़े-बड़े तो नहीं कर पाते वो महज पांच साल के बच्चे ने Kanpur में कर दिखाया...मात्र चार के अंदर स्कूल के बगल से ऐसे हटवाया शराब ठेका, पढ़ें- पूरी खबर

कानपुर, अमृत विचार। मोहल्ले, घर के बगल में, कोचिंग, मंदिर व स्कूल के बाहर से शराब ठेके हटवाने के लिए लोग कड़ी मशक्कत करते है, थानाप्रभारी से लेकर डीएम ऑफिस तक ज्ञापन देकर मांग करते है। फिर भी शराब ठेके को हटवा नहीं पाते है।

लेकिन कानपुर में महज पांच साल के बच्चे ने स्कूल के बाहर से मात्र चार माह के अंदर शराब ठेके काे हटवा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे की जनहित याचिका पर फैसला उसके पक्ष में दिया है। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2025-2026 में स्कूल के बाहर शराब ठेके का नया लाइसेंस देने या रिन्यूअल पर रोक लगा दी है। 

ये है पूरा मामला

नवाबगंज थानाक्षेत्र के आजाद नगर निवासी प्रसून दीक्षित के पांच साल के बेटे अर्थव ने अपने पिता के जरिए 19 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट में जनहित अर्जी डाली थी। हाईकोर्ट में अधिवक्ता आशुतोष शर्मा और नितेश कुमार जौहरी ने कैस में पैरवी की। अर्थव आजाद नगर स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में लोअर केजी का छात्र है। वहीं, स्कूल से 30 मीटर की दूरी पर ही देशी शराब का ठेका भी है। पीआईएल में मुद्दा उठाया गया था कि ठेका कानूनी तौर पर गलत है। इससे स्कूल में पढ़ने वालों बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। 

50 मीटर की कम की दूरी पर नहीं खोला जाएगा ठेका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों बच्चों को सुनने के बाद फैसले में कहा कि आबकारी अधिनियम 1968 की धारा 5 4 ए में स्पष्ट है कि कोई भी अंग्रेजी, देशी शराब का ठेका या बियर शॉप स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या धार्मिक स्थल से 50 मीटर की कम की दूरी पर नहीं खोला जाएगा। 

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