सुलतानपुर: किशोरी से दुराचार करने के दोषी को 20 साल की सजा

सुलतानपुर: किशोरी से दुराचार करने के दोषी को 20 साल की सजा

सुलतानपुर, अमृत विचार। पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश एकता वर्मा ने कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले 17 वर्षीया किशोरी से दुराचार करने के दोषी सचिन सोनकर को  गुरुवार को 20 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 26 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाते हुए पीड़िता को समस्त धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश भी दिया है। एडीजीसी चन्द्र प्रकाश मिश्र के मुताबिक ने 24 सितम्बर 2021 को आरोपी ने घर में घुसकर उत्पीड़न और धमकी देकर किशोरी से दुराचार किया था। कोर्ट ने अभियोजन की तरफ से पेश सात गवाहों के साक्ष्य के आधार पर दोषी को सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

छेड़खानी व मारपीट के दो आरोपियों  की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज 

कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में बीते साल मारपीट , गाली-गलौज, हत्या की धमकी, नुकसानी व छेड़छाड के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी न्यायाधीश संतोष कुमार ने आरोपों को गंभीर पाते हुए खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक मुकदमें में सुलह के दबाव को लेकर गभड़िया निवासी परवेज, दरियापुर निवासी मोहम्मद अफजल बीत साल 24 मार्च की दोपहर पीड़िता के घर के ताले को जबरन तोड़ दिया रोकने के लिए पहुंचे उसके पति व भाई को मारपीट कर चोटें पहुंचाई।

मौके पर बीच बचाव के लिए पहुंची पीड़िता को जबरन बेसमेंट में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड किया। मामले में दोनो आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी । न्यायाधीश संतोष कुमार ने आरोपों को गंभीर पाते हुए दोनो की जमानत खारिज कर दी है।

यह भी पढ़ें:-बसपा ने यूपी में गोंडा समेत 6 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, कैसरगंज से नरेंद्र पांडेय को दिया टिकट