Banda: नियम विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने प्रिटिंग प्रेस संचालकों पर होगी कार्रवाई, एमसीएमसी सेल प्रभारी ने दी सख्त हिदायत

बांदा में नियम विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने प्रिटिंग प्रेस संचालकों पर होगी कार्रवाई

Banda: नियम विरुद्ध प्रचार सामग्री छापने प्रिटिंग प्रेस संचालकों पर होगी कार्रवाई, एमसीएमसी सेल प्रभारी ने दी सख्त हिदायत

बांदा, अमृत विचार। एमसीएमसी सेल प्रभारीने जिले भर के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से आह्वान किया कि वह बिना जांच-पड़ताल व नियमों के विरुद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। शिकायत मिलने पर संबंधित प्रिटिंग प्रेस मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पंफ्लेट व पोस्टर छापना जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 127 ए का उल्लंघन है। 

अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे व प्रभारी अधिकारी मीडिया मानीटरिंग एंड सर्टीफिकेशन कमेटी (एमसीएमसी) मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित गई है, इसलिए यह जरूरी है कि उनके पंफ्लेट व पोस्टर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब-किताब रहे। 

लोकसभा आम चुनाव से संबंधित पंफ्लेट व पोस्टर उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दें और उनके हस्ताक्षर भी लेने जरूरी हैं। दलीय व निर्दलीय प्रत्याशियों को पोस्टर, बैनर, पंपलेट, समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापन व अन्य चुनाव प्रचार संबन्धी का प्रकाशन कराने के पूर्व अनुमति एमसीएमसी सेल से लेना आवश्यक है। 

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