प्रतिकार यात्रा मामले में अजय राय के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक: हाईकोर्ट

प्रतिकार यात्रा मामले में अजय राय के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक: हाईकोर्ट

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ वाराणसी में वर्ष 2015 में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए लाठी चार्ज के मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकदमे की अगली सुनवाई 30 जुलाई 2024 तक के लिए याची के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई। पिछली सुनवाई में सरकारी अधिवक्ता से हलफनामा मांगा गया था, जिस पर सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में 82 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिनमें से 81 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा राज्य सरकार द्वारा उचित कार्रवाई के बाद वापस ले लिया गया है। यह नीतिगत मामला है और जहां तक याची अजय राय का सवाल है, उनके संबंध में निर्णय चुनाव के बाद लिया जाएगा।

मालूम हो कि वाराणसी में वर्ष 2015 में गंगा में गणेश प्रतिमा विसर्जन की मांग कर रहे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सहित अन्य लोगों पर लाठी चार्ज किया गया। इसके विरोध में 5 अक्टूबर 2015 को मैदागिन स्थित टाउन हॉल मैदान से अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली गई, जिसमें साधु-संतों ने बड़ी मात्रा में हिस्सा लिया था। इसके बाद अजय राय और अन्य के खिलाफ आईपीसी और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 की धाराओं के तहत दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई।

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