बदायूं: HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर लगा 4.81 लाख का जुर्माना, जानें मामला

- बीमाधारक के नॉमिनी ने किया था उपभोक्ता फॉर्म मे केस

बदायूं: HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर लगा 4.81 लाख का जुर्माना, जानें मामला

बदायूं, अमृत विचार। उपभोक्ता फॉर्म बदायूँ के अध्यक्ष संजीव यादव ने एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 4.81 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए परिवादी को देने का आदेश दिया है। साथ में परिवाद दायर की तारीख से 6 प्रतिशत ब्याज भी परिवादी को देना होगा। 

परिवादी के अनुसार उपभोक्ता फॉर्म में 13 मई 2022 को परिवाद दायर किया गया था। वादी सीमा पांडेय ने अपने पति ब्रजेश पांडेय की मृत्यु के बाद बीमा पॉलिसी के पैसे लेने के लिए दायर किया था। नॉमिनी मृतक का पुत्र अभिषेक पांडेय था। इसलिए उसकी माता की तरफ से परिवाद दायर किया गया। परिवादी के पिता ने एक बीमा पॉलिसी कंपनी से कराई थी। जो एचडीएफसी बैंक शाखा जोगीपुरा के प्रबंधक ने 29 सितंबर 2016 को की थी।

ब्रजेश पांडेय की अचानक अस्वस्थ होने के कारण उपचार के दोरान मौत हो गई। फिर नॉमिनी ने जब अपने धनराशि प्राप्त करने को आवेदन किया तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंधक ने उसका आवेदन निरस्त कर दिया। जबकि पॉलिसी में मृत्यु होने की स्थिति में 4 लाख 81 हजार का भुगतान करना था और कंपनी के अधिकारी द्वारा उनको 1 लाख 44 हजार का भुगतान करने की बात कही गई।

परिवादी ने अपने अधिवक्ता पंकज शुक्ल के माध्यम से उपभोक्ता फॉर्म परिवाद दायर किया। जहां सभी पक्षों को सुनने के बाद अध्यक्ष संजीव यादव ने परिवादी को एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 4 लाख 81 हजार 880 रुपए सहित 2500 रुपये परिवाद खर्च और छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश पारित किया है।

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