रुद्रपुर: नशीले इंजेक्शन तस्करी के दोषी को 10 साल का कारावास

रुद्रपुर: नशीले इंजेक्शन तस्करी के दोषी को 10 साल का कारावास

रुद्रपुर, अमृत विचार। वर्ष 2019 में नशीले इंजेक्शनों के साथ पकड़े गए तस्कर को एनडीपीएस की विशेष न्यायाधीश ने 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड देने की सजा सुनाई। इस दौरान एडीजीसी ने अदालत के सामने सात गवाह पेश किए और दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय दिया।

एडीजीसी फौजदारी दीपक कुमार अरोरा ने बताया कि 31 अगस्त 2019 को थाना ट्रांजिट कैंप के दारोगा अशोक कुमार ने रोजमर्रा की भांति शांति व्यवस्था के दौरान चेकिंग अभियान चला रहे थे कि श्याम टाकीज रोड धोबी घाट पर एक युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम विशाल शर्मा उर्फ लेटू निवासी जी ब्लाक थाना ट्रांजिट कैंप बताया। पुलिस ने तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 40 नशीले प्रतिबंधित इंजेक्शन और 25 सीरिंज भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया था।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सुशील तोमर की अदालत में हुई। जहां एडीजीसी दीपक कुमार अरोरा ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद अदालत ने नशीले इंजेक्शन की बिक्री करने के दोषी विशाल शर्मा को दस साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड देने की सजा सुनाई।

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