हल्द्वानी: साफिया की जमानत खारिज, मलिक ने लगाई कोर्ट में अर्जी
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हल्द्वानी, अमृत विचार। कंपनी बाग की जमीन (मलिक का बगीचा) को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक की अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी। इधर, बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक ने भी न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत अर्जी लगाई है और इस पर अभी फैसला आना बाकी है। पुलिस ने मलिक पर अन्य धाराओं के साथ यूएपीए भी लगाया है।
बता दें कि सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने बीती 22 फरवरी को अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी साफिया मलिक, अख्तरी बेगम, नबी रजा खां, गौस रजा खां और अब्दुल लतीफ के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
आरोप था कि उक्त आरोपियों ने सांठ-गांठ कर कंपनी बाग का बगीचा (मलिक का बगीचा) स्थित भूखंड पर मृत व्यक्ति के दस्तावेज लगाकर न सिर्फ कब्जा किया बल्कि मर चुके व्यक्ति के नाम से हाईकोर्ट में रिट भी डाली। आरोपियों ने षड्यंत्र कर जमीन को खुर्द-बुर्द कर डाला।
इस मामले की आरोपी साफिया अब भी फरार है। बीती 12 मार्च को साफिया मलिक के अधिवक्ता ने हल्द्वानी एडीजे कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। 16 मार्च को अर्जी पर सुनवाई हुई, लेकिन पुलिस ने मामले से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश नहीं दी। जिसके बाद कोर्ट ने 20 मार्च को सुनवाई की बात कही।
हालांकि तारीख फिर बढ़ी और 27 मार्च को दोबारा सुनवाई हुई। इस सुनवाई में पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की। जिसके बाद कोर्ट ने साफिया को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया। साफिया मलिक के वकील रोहिताश चक्रवर्ती ने बताया कि शनिवार को कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। कहा कि अब वह हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन करेंगे।
इधर, जानकारी मिली कि बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक ने भी न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका लगाई है। बता दें कि बीती 8 फरवरी को बनभूलपुरा में हुए हिंसा के मामले में अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोईद आरोपी हैं। दोनों नैनीताल जिला कारागार में बंद हैं।