नैनीताल: मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने को बेहतर प्लान तैयार करें सरकार

नैनीताल: मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने को बेहतर प्लान तैयार करें सरकार

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की  खंडपीठ ने राज्य सरकार को पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों पर दो माह के भीतर राजाजी कंजर्वेशन प्लान तैयार कर निर्देश दिए हैं।

साथ ही कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु के राष्ट्रीय पार्कों से अच्छे प्लान बनाकर उत्तराखंड के लिए बेहतर टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया जाए ताकि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सके। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने अगस्त की तिथि नियत की है।

मामले के अनुसार देहरादून निवासी अनु पंत ने  जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नवंबर 2022 में इस मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव वन को दिशा निर्देश दिए थे कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करें।

इस मामले में पूर्व में तत्कालीन प्रमुख वन संरक्षक विनोद सिंघल ने दाखिल शपथ पत्र में केवल कागजी कार्यवाही का उल्लेख था और धरातल पर मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने का कुछ उल्लेख नहीं था। कुछ वर्षों से मानव व वन्यजीव संघर्ष बढ़ा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि मानव वन्यजीव संघर्ष पर रोक लगाई जाए और पूर्व में कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन कराया जाए।