सुलतानपुर: दुराचार के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

विधि संवाददाता, सुलतानपुर। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र पीपरपुर के एक गांव में तीन साल पूर्व खेत में बुलाकर 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी अजय मौर्य को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने गुरुवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र पीपरपुर के एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को 22 सितंबर 2021 को आरोपी ने फोन कर खेत मे बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार वालों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये सात गवाहांे के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला मात्र दो साल एक माह 15 दिन में किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि का 75 फीसदी पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है ।
दहेज हत्या में पति व सास को 10 साल की जेल
वहीं दहेज के लिए महिला और गर्भस्थ शिशु की हत्या करने के दोषी पति और सास को न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने 10 साल की जेल और 30 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुना कर जेल भेज दिया। आजमगढ़ जिले के बनवीरपुर फूलपुर निवासी रामसहाय सिंह की पुत्री नीतू की शादी एक मई 2018 को जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के अहिबरनपुर निवासी राव साहब सिंह के पुत्र सूरज सिंह के साथ हुई थी।
आरोप था कि बुलेट और अन्य दहेज की मांग कर पति सूरज और सास निशा सिंह नीतू को प्रताड़ित करते थे और 30 जुलाई 2019 को फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी जिसमें उसके आठ माह के गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई थी।
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