Bikru Kand: बिकरूकांड में खुशी दुबे के हाजिर न होने से टली सुनवाई, अस्वस्थता में न आने पर दी हाजिरी माफी
कानपुर के बिकरूकांड में खुशी दुबे के हाजिर न होने से टली सुनवाई।

कानपुर के बिकरूकांड में खुशी दुबे के हाजिर न होने से सुनवाई टली। अस्वस्थता में न आने पर हाजिरी माफी दी। अब 15 दिसंबर को सुनवाई होगी।
कानपुर देहात, अमृत विचार। बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को चौबेपुर पुलिस ने मुख्य मामले के साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम कार्ड का उपयोग करने में भी आरोपी बनाया है। मंगलवार को दोनों मामलों में खुशी दुबे के कोर्ट न आने पर हाजिरी माफी दी गई। जिसपर कोर्ट ने अब दोनों मामले में सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
बता दें कि कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर कुख्यात विकास दुबे ने गिरोह के साथ फायरिंग कर सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। बिकरू कांड के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले के साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम कार्ड का उपयोग करने के मामले में भी आरोपी बनाया है।
मुख्य मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 13 पॉक्सो बाकर शमीम रिजवी की अदालत में चल रही है। वहीं दूसरे की आईडी से लिए सिम का उपयोग करने की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि खुशी दुबे के अस्वस्थता के कारण मंगलवार को कोर्ट न आने पर उसकी हाजरी माफी दी गई है। अब दोनों ही मामलों में कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।
बिकरू कांड में प्रार्थना पत्र निस्तारण की अब 6 दिसंबर को सुनवाई
बिकरू कांड मुख्य मामले में बचाव पक्ष की ओर से पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए अब अदालत ने 6 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। बिकरू कांड मुख्य मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। मामले में अभियोजन गवाह दरोगा कुंवरपाल से बचाव पक्ष की जिरह चल रही है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि पूर्व में बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन गवाह से जिरह न करते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है। मंगलवार को अदालत ने बचाव पक्ष के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए मामले की सुनवाई के लिए 6 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है।
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