तोशाखाना मामले में 30 नवंबर तक दर्ज करें नवाज शरीफ का बयान, पाकिस्तान की अदालत ने दिया आदेश

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को 30 नवंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख शरीफ (73) के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की।
शरीफ लंदन में करीब चार साल स्व-निर्वासन में रहने के बाद 21 अक्टूबर को स्वदेश लौटे हैं। शरीफ के वकील काजी मिसबाह ने मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के बयान दर्ज करने के लिए अदालत से ब्यूरो को निर्देश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि ब्यूरो नवाज का बयान दर्ज करे।’’ जवाबदेही ब्यूरो के वकील ने याचिका का अध्ययन करने के लिए समय मांगा।
वहीं, न्यायाधीश बशीर ने ब्यूरो को मामले में 30 नवंबर तक शरीफ का बयान दर्ज करने का आदेश दिया और तब तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। न्यायाधीश को उद्धृत करते हुए खबर में कहा गया है, ‘‘क्या समस्या है? नवाज शरीफ को बुलाइए और उनका बयान दर्ज करें।’’ जवाबदेही अदालत ने 2020 के तोशाखाना वाहन मामले में शरीफ को भगोड़ा घोषित किया है। पिछले महीने अदालत ने शरीफ को जमानत दी थी। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी (68) और पूर्व प्रधानमंत्री युसूफ रजा गिलानी (61) भी इस मामले में आरोपी हैं।
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