हल्द्वानी: एचएन इंटर कॉलेज की 42 दुकानों को मिली 30 नवंबर तक की मोहलत

हल्द्वानी, अमृत विचार। एचएन इंटर कॉलेज की बाउंड्री वॉल से सटी वन भूमि पर अवैध ढंग से बनीं 42 दुकानों को स्वामियों को अतिक्रमण हटाने के लिए 30 नवंबर तक की मोहलत मिल गई है। पूर्व में दुकान स्वामियों के शपथ पत्र के आधार पर 31 अक्टूबर तक दुकानें खाली करनी थीं।
वन अधिकारियों के अनुसार, तराई केंद्रीय वन डिवीजन ने हरिदत्त नित्यानंद इंटर कॉलेज को लीज पर कुल 12.23 एकड़ जमीन दी थी। यह जमीन कुल तीन लीज में दी गई थी। लीज में एक शर्त थी कि वन भूमि का उपयोग सिर्फ शिक्षण के लिए होगा। तकरीबन 25 साल बाद 1990 के दशक में कॉलेज की बाउंड्री वॉल से सटाकर एक के बाद एक 40 दुकानें बना दी गईं, इनमें मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, मीट और फोटो स्टेट का काम होने लगा।
जो कि स्पष्ट तौर पर लीज की शर्तों का उल्लंघन था क्योंकि वन भूमि का व्यावसायिक उपयोग नहीं हो सकता था। बाद में वन विभाग ने 5.23 एकड़ भूमि की लीज निरस्तज करते हुए कॉलेज प्रबंधन से अवैध कब्जे हटाकर भूमि वापस करने को पत्र लिखा। फिर यह मामला सिटी मजिस्ट्रेट, जिला अदालत तक पहुंच गया था।
इधर, बाद में यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था जहां से भी अतिक्रमण हटाने के आदेश हुए थे। इसके बाद कोर्ट में शपथ पत्र देकर 31 अक्टूबर तक का समय मांगा था। अब फिर से कोर्ट में अपील कर 30 नवंबर तक समय मांगा है।
पश्चिमी वन वृत्त के वन संरक्षक दीप चंद्र आर्य ने बताया कि एचएन इंटर कॉलेज के दुकान स्वामियों को 30 नवंबर तक मोहलत मिल गई है। इस तिथि के बाद अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।