महिला आरक्षण बिल बना कानून, राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी
By Moazzam Beg
On
नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
शुक्रवार को जारी विधि मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने बृहस्पतिवार को विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। इसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम के रूप में जाना जायेगा। इसके प्रावधान के अनुसार, ‘‘आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित केंद्र सरकार की अधिसूचना की तारीख से यह प्रभावी होगा।
ये भी पढे़ं- दानिश अली ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बिधूड़ी की टिप्पणी पर दंड और अपने लिए सुरक्षा का किया आग्रह