Hamirpur News: गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपी भाइयों की 22 करोड़ की चल अचल संपति पुलिस ने की कुर्क

हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी की संपत्ति कुर्क।

Hamirpur News: गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपी भाइयों की 22 करोड़ की चल अचल संपति पुलिस ने की कुर्क

हमीरपुर में गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपी भाइयों की 22 करोड़ की चल अचल संपति पुलिस ने कुर्क की। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण व पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

हमीरपुर, अमृत विचार। थाना मौदहा पुलिस ने परछा गांव में गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपी भाइयों की संपत्ति शुक्रवार को कुर्क की। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण व पुलिस कर्मी मौजूद रहे। आरोपियों द्वारा अपराधिक कृत्यों से जमा की गई लगभग 22 करोड़ की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। जिसमें 51.4 हेक्टेयर जमीन, 16 मकान व 10 वाहन शामिल हैं।

पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने बताया कि अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम व अपराधिक कृत्यों से जमा चल अचल संपत्ति के जब्तीकरण के चलाए जा रहे अभियान में थाना मौदहा पुलिस ने ग्राम परछा गांव निवासी गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों मुईनुद्दीन उर्फ़ जुम्मू, सरफुद्दीन उर्फ बुद्धू,आफताब पुत्र कमरुद्दीन की रिपोर्ट थाना बिंवार द्वारा प्रेषित धारा-14(1) गैगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

तीनों आरोपियों की आपराधिक कृत्यों से जमा चल अचल सम्पत्ति पारिवारीजनों पत्नी, पुत्र, पुत्री, बहन और मां के नाम से क्रय कर निर्मित किए गए भूमि, प्लाट, मकान, वाहनों एवं बैंक में जमा धनराशि अनुमानित कीमत 21 करोड़ 90 लाख 89 हजार 234 रुपये कुर्क की गई।

आरोपी मोइनुद्दीन उर्फ जुम्मू गैंग लीडर है जो अपने सक्रिय सदस्यों सरफुद्दीन उर्फ बुद्धू व आफताब के साथ संगठित गिरोह बनाकर अवैध तरीके से गरीब व जरूरतमंद व्यक्तियों को भारी ब्याज पर पैसा उधार देकर और लोगों को डरा धमकाकर बलपूर्वक उनकी जमीन मकान को जबरदस्ती अपने नाम लिखवा कर अवैध तरीके से विक्रय करते हैं। लोगों से रंगदारी मांगते हैं एवं मारपीट जैसी घटना कारित करके अकूत संपत्ति एकत्र किए हैं।

तीनों पेशेवर अपराधी हैं। इनके पास जीविकोपार्जन के लिए अपराध के अलावा अन्य कोई व्यवसाय व आय का स्त्रोत नहीं हैं। तीनों आरोपी पूर्व से अपराध कार्य करते हुए आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहकर संपत्ति संबंधी अपराध कारित कर अपराध से अर्जित अवैध धन (चल/अचल) संपत्ति को अपने एवं परिवारीजनों के नाम भूमि, प्लाट, मकान व वाहन क्रय किए हैं। बैंक में धनराशि जमा कराए हैं।

 

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