ईरानी कोर्ट ऑफ अपील ने की तीन प्रदर्शनकारियों पर मौत की सजा की पुष्टि

ईरानी कोर्ट ऑफ अपील ने की तीन प्रदर्शनकारियों पर मौत की सजा की पुष्टि

तेहरान। ईरान की अपीलीय अदालत ने नवंबर 2022 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान तीन कानून प्रवर्तन अधिकारियों को गोली मारने के आरोप में तीन लोगों की मौत की सजा की पुष्टि की है। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी।

नवंबर 2022 के मध्य में बाइस वर्षीय महसा अमिनी की मौत से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सालेह हशमी, माजिद काज़ेमी, और सईद यागौबी ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों के उूपर कथित रूप से सशस्त्र हमला किया, जिसमें से तीन की मौत हो गई। ईरानी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने बताया कि जनवरी में प्रथम दृष्टया अदालत द्वारा तीन प्रदर्शनकारियों को सुनायी गयी मौत की सजा की अपील की अदालत ने पुष्टि की है। 

रिपोर्ट के अनुसार हाशमी पर हथियार चलाने और ईरान के सुदूर वामपंथी पीपुल्स मोजाहेदीन संगठन (पीएमओआई, तेहरान द्वारा आतंकवादी के रूप में प्रतिबंधित) का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, यगौबी पर हथियार खरीदने और बेचने का आरोप लगाया गया है , जबकि काज़ेमी पर कानून प्रवर्तन एजेंटों के खिलाफ कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। उस मामले में आरोपित कई अन्य लोगों को विभिन्न कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनकी सजा की पुष्टि के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

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