उमेश पाल हत्याकांड: अतीक के गुर्गों पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करने के निर्देश

उमेश पाल हत्याकांड: अतीक के गुर्गों पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल न करने के निर्देश

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम कोर्ट ने पुलिस द्वारा दी गई रिमांड अर्जी स्वीकार कर ली है। इसके बाद गिरफ्तार किए गए पांचों आरोपियों को पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर ले जाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को एक दिन की रिमांड पर भेजा है। 

गत 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में दिनदहाड़े हुई उमेश पाल की हत्या मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ बाकी थी, इसलिए पुलिस ने इनकी रिमांड की मांग की।

आरोपियों में नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद, राकेश कुमार और अरशद कटरा उर्फ अरशद खान शामिल है। कोर्ट के आदेशानुसार इन आरोपियों को पुलिस 4 अप्रैल सुबह 9 बजे रिमांड पर लेगी, पूछताछ के बाद आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

रिमांड पर लेने से पहले पुलिस सभी आरोपियों का मेडिकल कराएगी। रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ में एक वकील भी मौजूद रहेगा। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि पूछताछ के दौरान आरोपियों के साथ टॉर्चर या थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाए।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अतुल्य कुमार द्विवेदी ने बताया कि कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस दोबारा आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। चार अप्रैल दिन मंगलवार सुबह नौ बजे से लेकर दोपहर तीन बजे तक पांचों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में सौंपने का आदेश हुआ है। 

मालूम हो कि उमेश पाल हत्याकांड के सह विवेचक संजय कुमार सिंह ने सीजेएम कोर्ट में आरोपियों के लिए 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मांगी थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि पांचों आरोपी 22 मार्च से नैनी जेल में निरूद्ध हैं। न्यायालय के आदेश पर 29 मार्च को मोहम्मद अरशद कटरा से पूछताछ की गई तो पता चला कि अगर पांचों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाए तो कई महत्वपूर्ण साक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।

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