शेहला राशिद के खिलाफ एक TV चैनल के आरोपों का समर्थन नहीं करते : NBDSA

नई दिल्ली। ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी’ (एनबीडीएसए) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को अवगत कराया कि उसने एक टेलीविजन चैनल द्वारा प्रसारित उन आरोपों पर कड़ी अस्वीकृति और आपत्ति जताई है, जो सामाजिक कार्यकर्ता शेहला राशिद के खिलाफ उनके रंजिशजदा पिता की ओर से लगाये गये थे।
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एनबीडीएसए ने अदालत को यह भी बताया कि चैनल ‘जी न्यूज’ को 30 नवंबर, 2020 को इस संबंध में प्रसारित सामग्री को सभी मंचों से हटाने के लिए कहा गया था। अदालत राशिद द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाये गये एकतरफा आरोपों के लिए जी न्यूज और इसके तत्कालीन एंकर सुधीर चौधरी से साफ तौर पर माफी मांगने का अनुरोध किया गया था।
ये आरोप राशिद के पिता ने लगाए थे, जो उनसे अलग रहते हैं। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव को बताया गया कि एनबीडीएसए, ‘न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन’ (एनबीडीए) और जी न्यूज ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
एनबीडीएसए की ओर से पेश अधिवक्ता निशा भंभानी ने अदालत को बताया कि एनबीडीएसए के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के. सीकरी की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण ने प्रसारण के खिलाफ राशिद की शिकायत पर 31 मार्च, 2022 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें प्रसारण पर आपत्ति दर्ज की गई थी।
भंभानी ने कहा कि इसके परिणामस्वरूप चैनल ने एनबीडीएसए को सूचित किया कि उसने अपनी वेबसाइट से कार्यक्रम के सभी ‘लिंक’ हटा दिए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के जवाबी हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और मामले को 19 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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