अब बिहार के सरकारी सेवक पांच बार दे सकेंगे प्रतियोगिता परीक्षा

पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी सेवकों के प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने की अधिकतम सीमा तीन से बढ़ाकर पांच कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सोमवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है।
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डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार के सरकारी सेवकों के सेवा में आने के बाद उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार तकनीकी सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए अलग-अलग अधिकतम कुल पांच अवसर ही मान्य होंगे। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व यह सीमा तीन थी।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि निर्धारित पांच अवसरों की गणना संकल्प जारी होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपभोग कर लिए गए अवसरों की उपेक्षा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट पहले की तरह ही मान्य रहेगी। लेकिन, उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तबतक अधिकतम पांच अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो।
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