कानपुर: ज्योति हत्याकांड मामले में जिला जज ने पति व प्रेमिका समेत छह को सुनाई उम्रकैद की सजा

कानपुर। ज्योति हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने मृतका ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राईवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। न्यायिक हिरासत में लेने …
कानपुर। ज्योति हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी ने मृतका ज्योति के पति पीयूष श्यामदासानी, पीयूष की प्रेमिका मनीषा मखीजा, मनीषा के ड्राईवर अवधेश चतुर्वेदी, रेनू कनौजिया, सोनू कश्यप और आशीष कश्यप को उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। न्यायिक हिरासत में लेने के बाद न्यायालय ने सभी को जेल भेज दिया।
अपर जिला जज अजय कुमार त्रिपाठी के न्यायालय में शुक्रवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ता दोपहर करीब 12 बजे को पहुंचे। सजा के बिंदु पर पहले बचाव पक्ष ने कम से कम देने की बात कही तो अभियोजन की ओर से फांसी की सजा देने की मांग की गई। दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाने के लिए जेल से आरोपितों को तलब कर लिया। सभी दोषियों की पुलिस की
कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। इसके बाद एक एक कर अन्य अभियुक्तों को लाया गया। न्यायालय ने सभी की उपस्थिति के बाद सजा सुनाई। डीजीसी क्रिमिनल दिलीप अवस्थी ने बताया सभी को हत्या, साक्ष्य मिटाने और षड़यंत्र का दोषी पाया गया था। आरोपित रेनू और सोनू के पास से चाकू बरामद हुआ था इसलिए दोनों को आयुध अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया था।
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