दिल्ली HC का आदेश: BJP नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप केस

दिल्ली HC का आदेश: BJP नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप केस

नई दिल्ली/पटना। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के चर्चित नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की एक निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली चाचिका को …

नई दिल्ली/पटना। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री और बीजेपी के चर्चित नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली की एक निचली अदालत ने शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने का आदेश दिया है। हालांकि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली चाचिका को हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस को फटकार भी लगाई है। यह मामला 2018 का है जिसमें पीड़िता ने प्राथमिकी करने की मांग की थी।

कुछ महीने पहले पीड़िता की शिकायत पर दिल्ली की साकेत कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। निचली अदालत के इस आदेश को शाहनवाज हुसैन ने साकेत कोर्ट में ही विशेष जज के सामने चुनौती दी थी। वहां से राहत नहीं मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 2018 में ही प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।

अब हाई कोर्ट ने शाहनवाज हुसैन के इस मामले में पुलिस को फटकार लगाई है। मामले में सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि पुलिस शायद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में हिचक रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने अपील याचिका काे निराधार बताते हुए आदेश दिया कि मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और जांच पूरी करके तीन महीने के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाए।

न्यायमूर्ति आशा मेनन ने फैसले में कहा कि सभी तथ्यों को देखने से साफ जाहिर है कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट आखिरी रिपोर्ट नहीं थी, जबकि अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट अग्रेषित करने की जरूरत है। मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस तरह की जांच के निष्कर्ष पर पुलिस को धारा 173 सीआरपीसी के तहत एक आखिरी रिपोर्ट जमा करनी होगी।

क्या है मामला ?
दरअसल, मामला वर्ष 2018 के अप्रैल का है। एक महिला ने शाहनवाज हुसैन पर रेप का आरोप लगाया था। महिला का आरोप है कि छतरपुर के एक फॉर्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ रेप किया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया था। इसके बाद महिला साकेत कोर्ट पहुंची। साकेत जिला कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

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