वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष पेश करेगा दलील

वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज, मुस्लिम पक्ष पेश करेगा दलील

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन के अधिकार मांगने वाली याचिका की ग्राह्यता (पोषणीयता) पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज मंगलवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के अधिवक्ताओं ने वादपत्र में दाखिल 51 बिंदुओं पर कोर्ट में सिलसिलेवार आपत्ति जताई थी। अंजुमन …

वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन के अधिकार मांगने वाली याचिका की ग्राह्यता (पोषणीयता) पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आज मंगलवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद के अधिवक्ताओं ने वादपत्र में दाखिल 51 बिंदुओं पर कोर्ट में सिलसिलेवार आपत्ति जताई थी।

अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कोर्ट से गुजारिश करेगा कि यह वाद सुनवाई योग्य नहीं है और राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद को खारिज किया जाए। वादी पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि अंजुमन इंतेजामिया की तरफ से बहस हो जाने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता वाद के समर्थन में दलीलें पेश करेंगे। स्पष्ट करेंगे कि वाद सुनवाई योग्य है और इस पर विशेष धर्म उपासना स्थल विधेयक-1991 लागू नहीं होगा।

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी के वजू वाले क्षेत्र में शिवलिंग मिलने के बाद से ही ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण चर्चा में है। पुराणों में आस्‍था के केंद्र ज्ञानवापी को लेकर इन दिनों परिसर में शृंगार गौरी के दर्शन-पूजन के अधिकार को लेकर विचार विमर्श के साथ ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष अदालत में इन दिनों जिरह कर रहा है। माना जा रहा है कि विशेष धर्म उपासना स्थल विधेयक-1991 लागू नहीं होने को लेकर मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष अब इस मामले में अपनी दलील को सामने रखेगा।

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