नैनीताल: अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करें – हाईकोर्ट

नैनीताल: अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करें – हाईकोर्ट

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण करने के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्रशेखर …

नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर अतिक्रमण करने के मामले पर सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की पीठ ने जनहित याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए अतिक्रमणकारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं।

सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्रशेखर रावत की तरफ से कहा गया कि जिला प्रशासन द्वारा शत्रु संपत्ति पर 128 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया। इनके पास कोई वैध कागजात नहीं हैं। जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की है, वह स्वयं अतिक्रमणकारी है। वह जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता है इसलिए जनहित याचिका को निरस्त किया जाये।

वहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि अगर वे अतिक्रमणकारी पाए जाते हैं तो हटने को तैयार हैं, बशर्ते उन्हें नोटिस देकर सुना जाये। कहा कि, कुछ दिन पहले प्रशासन ने बारापत्थर क्षेत्र में बिना नोटिस एवं सूचना के अतिक्रमणकारियों को हटा दिया था इसलिए उन्हें समय दिया जाये। मामले के अनुसार, मेट्रोपोल कम्पाउंड निवासी मोहम्मद फारूक ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि उन्हें प्रशासन एवं नगर पालिका बिना नोटिस देकर देकर कभी भी हटा सकती है जबकि वे यहां कई वर्षों से रह रहे हैं। उनको बिना सुने नहीं हटाया जाये।

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