हल्द्वानी: संपत्ति की खरीद फरोख्त में ‘यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है’ की अनिवार्यता खत्म

हल्द्वानी, अमृत विचार। अब संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए के लिए यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है पंक्ति लिखने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्व की भांति हो रही है। यह नियम चर्चाओं में था, …
हल्द्वानी, अमृत विचार। अब संपत्ति की खरीद-बिक्री के लिए के लिए यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है पंक्ति लिखने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। इसके बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्व की भांति हो रही है। यह नियम चर्चाओं में था, इसके बाद इस मुद्दे को अमृत विचार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था।
राज्य सरकार ने वक्फ संपत्ति की अवैध खरीद-फरोख्त रोकने के लिए भूमि, भवन, इमारत का सौदा होने पर रजिस्ट्री पर ‘उक्त संपत्ति वक्फ अधिनियम 1995 (यथा संशोधित 2013) की धारा 3 (द) में परिभाषित वक्फ संपत्ति नहीं है’ लिखवाना अनिवार्य कर दिया था।
यह मामला सामने आने के बाद आरटीआई कार्यकर्ता क्लब के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. प्रमोद अग्रवाल गोल्डी ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की थी और कड़ी आपत्ति जताई थी।
इधर, राज्य सरकार ने इस आदेश में बदलाव किया है। अब रजिस्ट्री के लिए यह संपत्ति वक्फ बोर्ड की नहीं है पंक्ति लिखने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। निबंधन महानिरीक्षक डॉ. अहमद इकबाल ने बीती 3 अगस्त को इस बाबत आदेश जारी किए। उन्होंने कहा कि अब रजिस्ट्री के लिए इस नियम की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।