पीलीभीत: अक्षय तृतीया पर न होने पाए बाल विवाह, आयोग हुआ सख्त तो डीएम ने जिम्मेदारी तय कर किया अलर्ट

पीलीभीत: अक्षय तृतीया पर न होने पाए बाल विवाह, आयोग हुआ सख्त तो डीएम ने जिम्मेदारी तय कर किया अलर्ट
डेमो फोटो

पीलीभीत, अमृत विचार। अक्षय तृतीया पर्व पर कहीं बाल विवाह न हो, इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली की ओर से अलर्ट किया गया है। जिसके बाद जिला स्तर पर भी अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है।

बता दें कि आयोग अध्यक्ष की ओर से अक्षय तृतीया के पर्व पर बाल विवाह रोके जाने के निर्देश दिये गए हैं। इन निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने समस्त अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। जिसमें 10 मई को पड़ने वाली अक्षय तृतीया पर्व पर जनपद में सम्भावित बाल विवाह रोकने को एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। 

निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करें कि जनपद में कोई भी बाल विवाह जैसी घटना घटित न होने पाए। अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम करने, बाल विवाह की बुराइयों एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दें। कहा कि बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई, सम्बन्धित थाने के बाल कल्याण अधिकारी व ग्राम प्रधान को सूचित करें ताकि बाल विवाह को रोका जा सके।

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