मां-बेटी की हत्या के मामले में पूर्व विधायक को मिली आजीवन कारावास की सजा

मां-बेटी की हत्या के मामले में पूर्व विधायक को मिली आजीवन कारावास की सजा

रायगढ़। छत्तीसगढ़ स्थित रायगढ़ जिले की अदालत ने ​महिला और उसकी बेटी की हत्या के आरोप में बिजू जनता दल (बीजद) के पूर्व नेता और पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रायगढ़ जिले के लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने शनिवार को यहां बताया कि जिले के पंचम अपर सत्र …

रायगढ़। छत्तीसगढ़ स्थित रायगढ़ जिले की अदालत ने ​महिला और उसकी बेटी की हत्या के आरोप में बिजू जनता दल (बीजद) के पूर्व नेता और पूर्व विधायक अनूप कुमार साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रायगढ़ जिले के लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने शनिवार को यहां बताया कि जिले के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश जगदल्ला की अदालत ने साय को यह सजा सुनाई है।

शर्मा ने बताया कि सात मई 2016 को रायगढ़ जिले के हमीरपुर मार्ग पर अज्ञात लोगों ने एक महिला और उसकी बेटी की वाहन से कुचल कर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान मार्च 2017 में ओडिशा के ब्रजराजनगर निवासी कल्पना दास (32) और उसकी बेटी बबली (14) के रूप में हुई थी। यह मामला प्रेम संबंध का था। उन्होंने बताया कि जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में चक्रधरनगर पुलिस ने इस मामले में 13 फरवरी वर्ष 2020 को पूर्व विधायक और ओडिशा स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष साय और उनके वाहन चालक वर्धन टोप्पो को गिरफ्तार किया था।

शर्मा ने बताया कि बाद में पुलिस ने इस मामले में साय और वर्धन के खिलाफ अदालत में अभियोग पत्र दखिल किया। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साय को कल्पना दास और उसकी बेटी की हत्या करने, आपराधिक षड़यंत्र रचने और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाया है। अदालत ने साय को आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शर्मा ने बताया कि अदालत ने साय के वाहन चालक वर्धन को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।

 

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