ईडी प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीवीसी से मांगा जवाब

ईडी प्रमुख के कार्यकाल में विस्तार को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सीवीसी से मांगा जवाब

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से जवाब मांगा। इन याचिकाओं में उस संशोधित कानून को चुनौती दी गई है, जिसके तहत निदेशक के कार्यकाल में पांच साल तक के विस्तार की अनुमति दी गई …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से जवाब मांगा। इन याचिकाओं में उस संशोधित कानून को चुनौती दी गई है, जिसके तहत निदेशक के कार्यकाल में पांच साल तक के विस्तार की अनुमति दी गई है। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने आठ याचिकाओं के प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए।

कांग्रेस नेताओं रणदीप सिंह सुरजेवाला और जया ठाकुर तथा तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने भी याचिकाएं दाखिल की हैं। वकील एम एल शर्मा ने इस मामले पर पहली याचिका दायर की थी।

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