बुलंदशहर: हत्या और सबूत मिटाने के दोषी दंपत्ति समेत तीन को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर: हत्या और सबूत मिटाने के दोषी दंपत्ति समेत तीन को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

बुलंदशहर। जिले की एक अदालत ने हत्या करने और सबूत मिटाने के दोषी दंपत्ति समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि 2010 में सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में खुर्जा के मोहल्ला सराय अल्लौ निवासी आसिफ की गला रेत कर हत्या कर दी गई …

बुलंदशहर। जिले की एक अदालत ने हत्या करने और सबूत मिटाने के दोषी दंपत्ति समेत तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनायी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि 2010 में सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में खुर्जा के मोहल्ला सराय अल्लौ निवासी आसिफ की गला रेत कर हत्या कर दी गई और उसके शव को बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया था।

सिकंदराबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई और पुलिस ने आशिफ की हत्या और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मोहल्ला अंसारियान सिकंदराबाद के शाहिद उसकी पत्नी शमा और शाहिद के भाई दानिश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की अंतिम सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 15 हेमंत कुमार के न्यायालय में हुई। पुलिस ने घटना को जघन्य अपराध की श्रेणी में चिन्हित करते हुए न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी की एडीजे ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष की कार्यवाही को उचित करार दिया और शाहिद,शमा और दानिश को दोषी करार दिया। एडीजे ने सोमवार को तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर पांच हजार रूपये का जुर्माना भी किया है।

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