बरेली: भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में आधार नंबर जोड़ने का काम शुरू

बरेली: भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचक नामावली में आधार नंबर जोड़ने का काम शुरू

बरेली,अमृत विचार। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने कार्य शनिवार से शुरू हो गया है। सम्बन्धित मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर पोर्टल एवं वोटर हेल्पलाइन एप ( VHA ) पर ऑनलाइन फार्म 6 भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने …

बरेली,अमृत विचार। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने कार्य शनिवार से शुरू हो गया है। सम्बन्धित मतदाता, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर पोर्टल एवं वोटर हेल्पलाइन एप ( VHA ) पर ऑनलाइन फार्म 6 भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है।

इसके साथ ही मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6 ऑनलाइन जमा कर सकता है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान बीएलओ व ईआरओ या अधिकृत किसी भी अधिकारी के माध्यम से आफलाइन फार्म जमा कराने हेतु समुचित मात्रा में फार्म -6 उपलब्ध कराने की कार्यवाही किए जाने के निर्देश निर्गत कर दिए गए है।

आधार नम्बर एकत्रीकरण के  लिए रविवार को विशेष कैम्प आयोजन किया जा रहा है। यह कैम्प जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है, जहां पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म -6 में स्वैच्छिक रूप से अपना नम्बर भरकर बूथ लेविल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते है।

मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन, अपमार्जन, संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्मों को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार आवेदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6 , निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म -7 तथा निवास परिवर्तन, निर्वाचक नामावली में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म -8 है।

आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां यथा 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गई है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।

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