बरेली: 35 घंटे के लिए लॉक हुआ जनपद, ये जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी

बरेली: 35 घंटे के लिए लॉक हुआ जनपद, ये जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी

बरेली, अमृत विचार। कोरोना ने बरेली में भी हा-हाकार मचाना शुरू कर दिया है। जहां संक्रमितों की मौतों के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं, संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण की रोकथाम करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जनपद बरेली में शनिवार देर शाम करीब 8 बजे से 35 …

बरेली, अमृत विचार। कोरोना ने बरेली में भी हा-हाकार मचाना शुरू कर दिया है। जहां संक्रमितों की मौतों के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं, संक्रमितों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। संक्रमण की रोकथाम करने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर जनपद बरेली में शनिवार देर शाम करीब 8 बजे से 35 घंटे तक यानि सोमवार सुबह 7 बजे तक लाकडाउन लगा दिया गया।

जिसमें आवश्यक सेवाएं सुचारू रहेंगी। किराना बाजार, डेलापीर मंडी खुलेगी और दूधिया और सब्जी विक्रेता, मीडिया कर्मी भी अपने आईकार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे।

इस दौरान मेडिकल स्टोर समेत अन्य आवश्यक सेवाओं में शामिल प्रतिष्ठान भी खोले जाएंगे लेकिन किराना, मंडी और मेडिकल स्टोर कोविड नियमों का पालन करते हुए खोले जाएंगे। कारोबारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह रविवार को सामाजिक दूरी का पालन कराते हुए ग्राहकों को सामान दें। जहां भी लाकडाउन का उल्लंघन मिला वहां सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।

जिसमें बताया गया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिनिधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों और आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। जिला मुख्यालय पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाइजेशन व फॉगिंग कार्य कराया जाएगा। इसके साथ 50 प्रतिशत रोडवेज बसों के संचालन को भी अनुमति दी गई है।

पुलिस कर्मियों की कोविड जांच के निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस कर्मियों की कोविड जांच कराने के आदेश दिए हैं। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कोरोना के संक्रमण के संबंध में की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करें। पुलिस लाइन में कैंप लगाकर टेस्टिंग कराएं। पुलिस आफिस, थाना और चौकियों में प्रतिदिन फॉगिंग कराने के निर्देश दिये। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग और टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी चौराहों पर करें चेकिंग
जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चौराहों पर चेकिंग कर बगैर मास्क के घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि पहली बार पकड़े जाने वाले पर 1000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपये का जुर्माना लगाएं। लोग शति प्रतिशत मास्क पहनें, यह जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्ष की है। नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि कोविड नियमों से बचाव के लिए निगम अपना मांग पत्र नगर के विकास विभाग को उपलब्ध करा दें।

रविवार को आयोजित विवाह समारोह को मिली छूट
जिलाधिकारी ने लाकडाउन के दिन रविवार को आयोजित होने वाले विवाह समारोह को छूट दी है। इसके लिए डीएम ने अलग से कुछ बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। जिसमें कहा है कि किसी भी बंद स्थान या हॉल व कमरों में निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक आने की छूट है। खुले मैदान में क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक लेकिन एक समय में 100 व्यक्तियों के बुलाने की अनुमति दी है। फेस मास्क, सामाजिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के भी निर्देश दिए हैं।

अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को जाने की अनुमति
कोविड संक्रमण के तेजी से फैलने की वजह से अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी सीमित कर दी। डीएम ने कहा है कि 20 से अधिक लोग अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे।

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