यूसीसी: 4 सप्ताह में सरकार दे जवाब

नैनीताल, अमृत विचार: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को चुनौती देती नैनीताल निवासी प्रो. उमा भट्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से याचिका में लगाए गए आरोपों पर चार सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। हाईकोर्ट ने इस याचिका को भी यूसीसी को चुनौती देती पूर्व में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया है। इन सभी याचिकाओं की सुनवाई हेतु 1 अप्रैल की तिथि नियत है।
यूसीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अब तक कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इन याचिकाओं में मुख्यतः 'लिव इन रिलेशनशिप' व 'मुस्लिम समुदाय की विवाह पद्धति में किए गए बदलाव व मुस्लिम, पारसी के रीति रिवाजों की अनदेखी करने के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों का कहना है कि उनसे जो फार्म रजिस्ट्रेशन के लिए भरवाया जा रहा है उसमें कई तरह की पूर्व जानकारी मांगी गई हैं। अगर वे पूर्व की जानकारी फार्म में भरते हैं तो उन्हें जानमाल का खतरा भी हो सकता है। यह उनकी निजता का उल्लंघन भी है।