Chitrakoot News: दुष्कर्म में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास, 19 हजार का जुर्माना भी लगाया

चित्रकूट, अमृत विचार। त्वरित न्यायालय ने घर में घुसकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। इसे कोर्ट ने 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील सिंह ने बताया कि 19 फरवरी 2022 को पहाड़ी थाने में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव निवासी शिवाकांत लोध उर्फ पंडा ने घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया था।
साथ ही गाली-गलौज करते हुए किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने इस मामले में निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध शिवाकांत लोध उर्फ पंडा को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी। इसे 19,000 रुपये का अर्थदंड भी दिया।