बहराइच: बीमा कपंनी को देने होंगे पीड़ित को 1.22 लाख रुपए, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

बहराइच: बीमा कपंनी को देने होंगे पीड़ित को 1.22 लाख रुपए, उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला

बहराइच, अमृत विचार। जिला उपभोक्ता आयोग ने करीब बारह वर्ष पुराने क्लेम के मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी (National Insurance Company) को बीमित 180 हार्स पावर के रोटर व स्टार्टर की मरम्मत पर आये खर्च एक लाख बाइस हजार दो सौ अड़तालीस रुपये का भुगतान सात प्रतिशत ब्याज सहित करने के आदेश दिये। साथ ही मानसिक व शारीरिक क्षति के लिये पांच हजार और वाद व्यय के एक हजार दिये जाने को कहा है।

रिसिया की शिव राइस एंड फ्लोर मिल ने वर्ष 2012 में 180 हार्स पावर की मोटर क्रय किया था। मोटर का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से तीन लाख रुपए का बीमा कराया। इस बीच मोटर जल गई तो उसे बुलंदशहर मरम्मत के लिये भेजा गया। मोटर की मरम्मत व भेजने पर आये खर्च का क्लेम किया तो बीमा कंपनी ने व्यय की रकम नहीं दी। 

मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा और सुनवाई के उपरांत आयोग अध्यक्ष सुरेन्द्र चंद भारती और सदस्य डा . मोनिका प्रियदर्शिनी ने वाद के आंशिक बिंदुओं को स्वीकार कर आदेश पारित किया। आदेश में मरम्मत पर आये व्यय के करीब 1.22 लाख व छह हजार अन्य क्लेम दिये जाने के आदेश दिये हैं।

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