नैनीताल: माननीयों की सुरक्षा का फिर से मूल्यांकन कर सुरक्षा दी जाए - हाईकोर्ट

नैनीताल: माननीयों की सुरक्षा का फिर से मूल्यांकन कर सुरक्षा दी जाए - हाईकोर्ट

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जनपद के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने के साथ ही अन्य माननीयों को गलत ढंग से सुरक्षा मुहैया कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार व गृह सचिव से इन माननीयों की सुरक्षा का मूल्यांकन कर फिर से आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधायकों को सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक सुरक्षाकर्मी दिया जाता है, यदि किसी विधायक को खतरा है तो एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी दिया जाता है। किसी विधायक को सुरक्षा कवर देने से पहले एलआईयू की ओर से रिपोर्ट संबंधित विभाग को दी जाती है।

उन्होंने विधायक शर्मा का उदारहण देते हुए कहा है कि उन्हें सुरक्षा देते वक्त अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन किए बिना प्रार्थना पत्र के आधार पर उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यही नहीं उनके पास पर्सनल एस्कॉर्ट भी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि स्थानीय खुफिया इकाई ने रिपोर्ट में कहा कि शर्मा के जीवन को कोई खतरा नहीं है, इसलिए उनकी वाई प्लस सुरक्षा हटाई जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से माननीयों की सुरक्षा का फिर से मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं।

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