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नीट-यूजी विवाद : न्यायालय आठ जुलाई को याचिकाओं पर करेगा सुनवाई
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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट-यूजी’ से जुड़ी याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुनवाई करेगा। इनमें पांच मई को हुई परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली तथा इसे नए सिरे से कराए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर आठ जुलाई के लिए अपलोड की गयी वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 26 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) परीक्षा आयोजित की जाती है।
उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट-यूजी 2024 को फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर 11 जून को सुनवाई करते हुए कहा था कि इस परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है और उसने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) से इस पर जवाब मांगा था।
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